Birth Certificate : आज के समय में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना काफी आसान हो गया है। अच्छा कुछ समय पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अलग-अलग कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था। अब सरकार ने एक ऑफिशल वेबसाइट लांच कर दी है जिसके बारे में पूरी जानकारी नीचे दी गई है उसका निर्देश अनुसार पालन करते हुए आप घर बैठे अपना बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवा सकते है।
देश के सभी नागरिकों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको देश का नागरिक बनता है। इस दस्तावेज का इस्तेमाल करके आप अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बनवा सकते है। इसके साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया के दौरान आपको अलग-अलग प्रकार की सुविधा भी मिलती है जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है।
यह एक ऐसा सरकारी दस्तावेज होता है जिसे केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। बच्चों के जन्म के बाद केंद्र सरकार की तरफ से यह दस्तावेज जारी होता है और बच्चे को देश की नागरिकता मिलती है। यह दस्तावेज आपको 21 दिन के अंदर बनवाना होता है अन्यथा नाम मात्र फाइन लगता है।
बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल लगभग सभी जगह किया जाता है इसके जरिए आप अलग-अलग प्रकार के अन्य दस्तावेजों को भी बनवा सकते है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको अलग-अलग प्रकार की सुविधा देता है इस वजह से इसे बनाना बहुत अनिवार्य है, जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है।
यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसके महत्व के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी नीचे बताई गई है –
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अगर आप ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आंगनबाड़ी पंचायत कार्यालय नगर निगम कार्यालय जन सेवा केंद्र या फिर जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है वहां भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन होता है। आपको इनमें से कहीं भी जाकर बर्थ सर्टिफिकेट का एक छोटा सा आवेदन फॉर्म लेकर भरकर जमा करना है। उसके बाद 10 दिन के अंदर आप इस स्थान पर दोबारा जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के दौरान आपको माता-पिता का नाम बताना होगा और उनका आधार कार्ड देना होगा इसके अलावा और किसी भी अन्य पात्रता या अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है।
आज के समय में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। आप आसानी से घर बैठे एक ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते है। इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा केंद्र सरकार की तरफ से एक आधिकारिक वेबसाइट लांच की गई है जो बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और इस तरह के अन्य आवश्यक दस्तावेजों को बनती है।
वहां आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक छोटा सा आवेदन फॉर्म भरना है उसके 10 दिन के बाद आप इस आधिकारिक वेबसाइट से अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत आसान होती है जिसके बारे में नीचे सूचीबद्ध तरीके से समझाया गया है।
Birth Certificate बनाने के लिए आपको नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा –
अगर आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आंगनबाड़ी जन सेवा केंद्र ब्लॉक या फिर किसी भी अन्य स्थान पर बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन फॉर्म प्राप्त करके भर कर जमा कर सकते है। 7 से 10 दिन के अंदर आपका करेक्शन कर दिया जाएगा।
बता दे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम को छोड़कर अन्य सभी चीजों का कलेक्शन हो सकता है नाम का कलेक्शन करने के लिए आपको गजट पत्रिका के लिए आवेदन करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा उसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में जारी करना होगा जिसके बाद राज्य के सरकारी प्रेस में जाकर गजट पत्रिका प्रकाशित करना होगा उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज हो सकता है।
इस लेख में हमने आपको बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate Apply Online) में कनेक्शन करने और नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी दी है। आप इसलिए एक माय बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे अगर यह जानकारी आपको लाभदायक लगती है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें।