Birth Certificate Apply Online – बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज होता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के जरिए आप देश के सभी योजना का लाभ उठा सकते हैं और स्वयं को देश में कहीं भी इस दस्तावेज के जरिए प्रमाणित कर सकते है। देश के सभी नागरिकों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज होता है। आज से कुछ समय पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अलग-अलग कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
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अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है। अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट चेक करने डाउनलोड करने या किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
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बर्थ सर्टिफिकेट सरकारी दस्तावेज होता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह देश के सभी लोगों के लिए एक पहचान पत्र का काम करता है। बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आप विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं या फिर किसी नौकरी को प्राप्त करते वक्त भी उम्र प्रमाण पत्र के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होता है।
बच्चों के जन्म लेने के 21 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जाता है अगर आप देर करते हैं तो नाम मात्र फाइन लगता है ज्यादातर राज्य में ₹5 का फाइन लिया जाता है।
बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी दस्तावेज है इस वजह से आंगनवाड़ी कार्यालय पंचायत कार्यालय नगर निगम कार्यालय में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है उस अस्पताल के तरफ से भी बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है।
लेकिन अगर किसी भी परिस्थिति में आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं ले पाते हैं तो घर बैठे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके आप बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है।
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घर बैठे ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा –
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आप सभी को मालूम होना चाहिए की बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत जरूरी दस्तावेज है जिसमें किसी भी प्रकार की गलती एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में नाम की गलती हो जाती है या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट में लिखे गए नाम को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना होता है।
सबसे पहले आपको स्थानीय कोर्ट से एफिडेविट तैयार करना होगा। उसके बाद अपने इलाके के स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में विज्ञापन जारी करना होगा। इसके बाद आपको राज्य के गजट पत्रिका के लिए आवेदन करना होगा और वहां एक आवेदन पत्र लिखकर भरकर जमा करना होगा। इसके बाद सरकारी गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित हो जाएगा और नए नाम या गलत नाम को सही कर सकते हैं।
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अगर नाम के अलावा किसी अन्य प्रकार की जानकारी में गलती होती है तो आप अस्पताल से नगर निगम कार्यालय या फिर जन सहायता केंद्र से बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन फॉर्म प्राप्त कर सकते है। आपको इस फॉर्म को भरकर पंचायत कार्यालय या नगर निगम कार्यालय में जाकर जमा करना है।
इस लेख में Birth Certificate Apply Online के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है जिसे पढ़कर आप आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते है। हमने आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और उसमें होने वाले कलेक्शन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है अतः इसे सभी के साथ साझा करें।